यूपी बिजली कनेक्शन : उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन ने घरेलू और वाणिज्यिक दोनों तरह के नए बिजली कनेक्शनों की दरें बढ़ाने की योजना बनाई है। पावर कॉरपोरेशन ने इस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग में पेश किया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, जिससे नए कनेक्शन लेना काफी महंगा हो जाएगा।
उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति
जैसे ही इस प्रस्ताव की जानकारी मिली, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ‘इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020′ के तहत 150 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए एक निश्चित दर तय करने का कानून बनाया है, जिसे इस नई कॉस्ट बुक में शामिल नहीं किया गया है।
कनेक्शन दरों में भारी वृद्धि का प्रस्ताव
पावर कॉरपोरेशन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार, आने वाले समय में प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शनों की दरों में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। पहले 40 मीटर की परिधि तक कनेक्शन लेने पर जो दरें लागू थीं, उन्हें अब 100 मीटर की परिधि तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे लाइन चार्ज में भी वृद्धि हो जाएगी। इस वृद्धि का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें नए कनेक्शन के लिए अधिक राशि चुकानी पड़ेगी।
नए प्रस्ताव में की गई वृद्धि
उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन ने 100 मीटर तक की परिधि के लिए जो लाइन चार्ज प्रस्तावित किया है, उसमें एक किलोवाट से दो किलोवाट तक के कनेक्शन पर 1500 रुपये चार्ज रखा गया है, जबकि पहले यह केवल 150 रुपये था। इसी तरह, तीन से चार किलोवाट के कनेक्शन के लिए 3500 रुपये चार्ज प्रस्तावित किया गया है, जो पहले केवल 398 रुपये था। पांच से 10 किलोवाट तक के कनेक्शन पर अब 10,000 रुपये चार्ज लिया जाएगा, जो पहले केवल 2036 रुपये था। 51 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 1,22,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
कितनी बढ़ेगी दरें
नीचे दिए गए चार्ट में पुरानी और नई दरों के अंतर को दर्शाया गया है:
क्षमता (किलोवाट) |
पुरानी दर (रु.) |
नई दर (रु.) |
1 किलोवाट घरेलू ग्रामीण |
1217 |
2957 |
2 किलोवाट घरेलू ग्रामीण |
1365 |
3117 |
1 किलोवाट घरेलू शहरी |
1858 |
3158 |
2 किलोवाट घरेलू शहरी |
2217 |
3517 |
5 किलोवाट घरेलू ग्रामीण/शहरी |
7967 |
17365 |
विरोध और मांग
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पहले 40 मीटर की परिधि में उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली का कनेक्शन मिल जाता था और इसके लिए एक निश्चित फीस होती थी, लेकिन अब पावर कॉरपोरेशन ने 100 मीटर की परिधि तक की सीमा बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
निष्कर्ष
इस प्रस्तावित वृद्धि से उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं, उपभोक्ता परिषद और अन्य संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, और यह देखना बाकी है कि विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है।